जशपुरनगर-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश महादेव क्षीरसागर ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा एवं नियंत्रण के उद्देष्य से एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जशपुर जिले के सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक गुटखा, पान मसाला, गुड़ाखू, तम्बाकू, एवं तम्बाकू डाला हुआ पान के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाने के निर्देश दिए है। प्रायः यह देखने में आता है कि कतिपय लोगों के द्वारा गुटखा, पान मसाला, गुड़ाखू, तम्बाकू एवं तम्बाकू डाला पान का सेवन कर जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया जाता है। कलेक्टर ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के तहत् सख्त कार्रवाही की जाएगी। कलेक्टर ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जारी रखने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।
इस जिले में गुटखा, पान मसाला, गुड़ाखू ,तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी, कलेक्टर ने कहा -आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर