6 दिनों तक नहीं खुलेंगी शराब दुकान ..कलेक्टर का फरमान..पढ़ें कौन कौन सी नहीं खुलेंगी देशी विदेशी 36 दुकानें

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर 1 अगस्त से 6 अगस्त तक निगम,बोदरी  नगर पंचायत और बिल्हा क्षेत्र की देशी विदेशी मदिरा दुकान को बन्द रखने को कहा है। बताते चलें कि सामने रक्षाबंधन और ईद पर्व है। जिला प्रशासन ने 23 जुलाई से बिलासपुर निगम क्षेत्र समेत बोदरी नगद पंचायत और बिल्हा जनपद के क्षेत्रों को कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया है। पर्व और कोरोना संक्रमण  को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आगामी 6 दिनों तक लाकडाउन क्षेत्र में दौरान देशी विदेशी मदिरा दुकानों को बन्द रखने को कहा है।

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               जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर बिलासपुर निगम,बोदरी नगर पंचायत और बिल्हा जनपद के कन्टेनमेन्ट जोन में आने वाले सभी 36 दुकानो को आगामी 6 दिनों तक बन्द रखने को कहा है। आदेश के अनुसार सभी 36 दुकानें 1 अगस्त से 6 अगस्त तक बन्द रहेंगी।

             आदेश में यह भी बताया गया है कि बाकी 19 देशी और विदेशी मदिरा दुकानें लाकडाउन के दौरान खुली रहेंगी। दुकानों को मदिरा की आपूर्ति, गतौरी स्थित शराब गोदाम, लिंगियाडीह से होंगी। इसके अलावा विदेशी मदिरा की होम डिलेवरी वेदेशी मदिरा दुकान लिंगीयाडीह और परदसदा से सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक किया जाएगा।

पढ़ें कौन कौन सी दुकाने रहेंगी बन्द— पढ़ें सूची…

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