रायपुर।राज्य शासन ने 62 साल की अर्धवार्षिकी की आयु पूर्ण करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 32 एवं मूलभूत नियम 56 में निहित प्रावधान अनुसार प्राचार्य की शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति आदेश जारी कर दिए हैं जारी सूची में 56 प्राचार्य के नाम शामिल है।सीजीवाल के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने यहां क्लिक कीजिए
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