जोगी किस दुलारे के वंशज ?–जाति मामले में हुई गरमा गरम बहस..अब 14 सितम्बर को होगी सुनवाई…

BHASKAR MISHRA
3 Min Read

high_court_visualबिलासपुर—पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ में जाति मामले को लेकर दूसरे दिन भी फाइनल हियरिंग हुई। सुनवाई सुबह से शुरू होकर शाम तक जोगी के वकीलों ने तर्क पेश किया। बावजूद इसके सुनवाई पूरी नहीं हो सकी…। जाति मामले को लेकर बहस कुल तीन घंटे से अधिक समय तक चला। मामले की अब फाइनल सुनवाई 14 सितम्बर को होगी!

Join Our WhatsApp Group Join Now

                            जोगी के जाति मामले को लेकर आज लगातार दूसरे दिन भी फायनल सुनवाई हुई। अजित जोगी की तरफ से पैरवी सुप्रीमकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राहुल त्यागी और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ट अधिवक्ता ब्रायन डिसिल्वा ने किया। दोनों वकीलों ने जोगी के पक्ष में पुरजोर दलील पेश की। सुनवाई के दौरान  जोगी की जाति को लेकर शिकायत याचिका लगाने वाले आदिवासी नेता संतकुमार नेताम और बिलासपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा भी मौजूद थीं।

                                          अजित जोगी के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि. बहस आधे से ज्यादा बिन्दुओं पर ही हुई। अभी कुछ बिन्दुओं पर बहस होना बाकी है। आज की बहस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने स्वीकार किया है कि अजित जोगी दुलारे नामक व्यक्ति के वंशज है। इन्क्वायरी पर महाधिवक्ता ने माना है कि अजित जोगी का निपनिया गाँव और गांव के किसी सतनामी परिवार से रिश्ता नाता नहीं है।

                                                                                दूसरी तरफ महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने राहुल त्यागी के दलील पर कहा कि हाईपावर कमेटी की विजलेंश सेल के पैराग्राफ नंबर 18 में निपनिया निवासी दुलारे का जिक्र है। इसे हम भी स्वीकार करते है!  लेकिन अजित जोगी इसी दुलारे के वंशज है..मैंने कभी नहीं कहा। दरअसल जोगी जोगीसार वाले दुलारे के वंशज हैं।

                   फिलहाल कोर्ट भी निर्णय पर नहीं पहुंचा है! अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी…। समीरा पैकरा ने बताया कि जोगी के वकील जितनी भी तारीख आगे बढ़ा लें और गोलमोल जवाब पेश करें….। अंत में जीत असली आदिवासी की ही होगी। संतकुमार नेताम ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला देगा…हम आदिवासियों के लिए मान्य होगा।  देखना होगा कि  मामले में आगे की सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है।

close