बिलासपुर । जिला कलेक्टर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के निर्देश पर चोरहा देवरी तहसील बिलासपुर में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में चावल एवं शक्कर की अफरा-तफरी करने वाले स्वसहायता समूह एवं परिवहनकर्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया जायेगा। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर द्वारा पुलिस थाना रतनपुर में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दे दिया गया है।
ग्राम चोरहा देवरी में जय भवानी मां महिला सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 193.14 क्विं. चावल और 5.99 क्विं. शक्कर की अफरा-तफरी कर कालाबाजारी किये जाने की शिकायत पर जांच का आदेश कलेक्टर की ओर से दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर द्वारा जांच के पश्चात् अफरा-तफरी एवं कालाबाजारी पाये जाने के कारण उक्त महिला स्व सहायता समूह के विक्रेता देवानंद यादव, समूह की अध्यक्ष श्रीमती चंदा बाई एवं सचिव श्रीमती रमा बाई तथा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन गतौरी के परिवहनकर्ता निर्मल दुबे एवं अधिकृत प्रतिनिधि अलताफ सिद्दीकी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोंरेशन गतौरी के तुलावटी गोविन्द प्रसाद मिरी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत पुलिस थाना रतनपुर में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया।