कल्लू उर्फ़ नरेंद्र सिंह ठाकुर को ज़िला बदर–कलेक्टर लेंगे निर्णय…पुलिस का मानना..शांतिपूर्ण चुनाव में सबसे बड़ी बाधा

BHASKAR MISHRA
4 Min Read
बिलासपुर— आचार संहिता के बाद निगरानी शुदा बदमाशों की खोज खबर शुरू हो गयी है। खासकर सुधरने का नाम नहीं लेने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की मूड में है। इसी क्रम में मस्तूरी के नामचीन बदमाश कल्लू सिंह ठाकुर पिता रेन सिंह के खिलाफ थाना प्रभारी समेत पुलिस कप्तान आरिफ शेख ने जिला बदर की कार्रवाई कर आवेदन कलेक्टर के सामने पेश कर दिया है।
              एडिश्नल एसपी अर्चना झा ने बताया कि मस्तूरी क्षेत्र के बदमाश नरेन्द्र ऊर्फ कल्लू सिंह ठाकुर पिता रेन सिंंह ठाकुर के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने जिला बदल की कार्रवाई की है। मामला जिला कलेक्टर के सामने पेश कर दिया गया है। जिला बदर कार्रवाई का फैसला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश में लिया गया है।
                     अर्चना झा ने बताया कि मस्तूरी थाना प्रभारी डीके कुर्रे,स्टाफ और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर क्षेत्र में निगरानी बदमाश भदौरा निवासी  नरेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ कल्लू सिंह ठाकुर पिता रेन सिंह ठाकुर उम्र 48 वर्ष निगरानी बदमाश है। कल्लू के खिलाफ जिला बदर कार्यवाही का फैसला लिया गया है। नरेंद्र उर्फ कल्लू सिंह ठाकुर के खिलाफ थाना मस्तूरी में 1996 से लेकर अब तक करीब 30 गंभीर अपराध दर्ज हैं।
                 कल्लू सिंह आम जनता को रास्ता रोककर मारपीट करने के ढेरों शिकायत है। जान से मारने की धमकी देना, डकैती करना , अवैध शस्त्र रखने दलितों और आम जनता को भयादोहन करना कल्लू सिंह की आदतों में है। आम जनता की निजी जमीन को धोखाधड़ी कर हड़पना, फर्जी दस्तावेज तैयार कर दादागिरी से सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को हड़पने की ढेरों मामले थाने में दर्ज है। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन बेचना , अवैध रूप से धन अर्जित करना कल्लू सिंह की आदतों में है।
                 अतिरिक्त पुलिस कप्तान के अनुसार कल्लू सिंह पर बलात तरीके से जमीन हथियाने के अलावा जुआ सट्टा का भी अवैध कारोबार है। न्यायालय से   आरोपी नरेंद्र मोदी कल्लू सिह ठाकुर को करीब आधे दर्जन मामले में सजा भी मिल चुकी है।  निगरानी बदमाश कल्लू सिंह ने पहला अपराध 1996 में साथी  के साथ  गांव वालों की अवैध जमीन कब्जा कर किया। 1998 में मल्हार के कपड़ा व्यवसायी के घर  डकैती कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया । इसके बाद उसने लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया।
                    साल 2013  में कल्लू के खिलाफ 420 467 468 471  34 120 बी  जैसे करीब 9 प्रकरण दर्ज हुए हैं। 2015 में  शासकीय भूमि और निजी भूमि  की धोखाधड़ी कूट रचना  कर  फर्जी दस्तावेज तैयार करना  और उक्त जमीन को  बेचकर  करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने से 14 प्रकरण दर्ज  हुआ है। अनावेदक के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी कायम हुआ है ।
                               कल्लू के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अनेकों बार की गई हैं। धारा 107 , 116 , 151 , 110 की कार्यवाही की गयी है। बावजूद इसके  आरोपी के आचरण में कोई सुधार नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में डर और भय का वातावरण है। चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान में बाधा डालने की पूर्ण संभावना को देखते हुए मस्तूरी पुलिस ने कलेक्टर प्रशासन से किया है।
close