कोर्ट ने किया राज्य शासन को तलब…नान घोटाला जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश…21 फरवरी को होगी सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को तलब किया है। न्यायाधीस ने ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब नान घोटाला मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

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                            छत्तीसगढ़ में चर्चित नागरिक आपूर्ति निगम का कथित नान घोटाला की जांच की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जानकारी मिली कि मामले में अवैधानिक रूप से फोन टेपिंग भी की गयी है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया। आरोप में विशेष पुलिस महानिदेशक समेत भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया।

                    निलबंन के बाद शनिवार को राज्य के दो वरिष्ठ अधिकारी विशेष पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निलंबन की जानकारी दी गयी।

                 बता दें कि छत्तीसगढ़ में नान घोटाले का मामला साल 2015 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नागरिक आपूर्ति निगम के दफ्तरों में छापामारी के दौरान सामने आया। इस दौरान ब्यूरो ने भारी मात्रा में नगद और एक डायरी बरामद की थी। डायरी में कुछ रसूखदार लोगों के शार्ट और फुल नाम थे।  मामले में ब्यूरो ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा समेत 18 लोगों को आरोपी बताया था।

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