बिना अनुमति के कार्मिकों के स्थानांतरण, पदस्थापन पर रोक

Shri Mi
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भरतपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

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जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर निर्देशित किया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में किसी भी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किसी भी कार्मिक को स्थानांतरण, पदस्थापन पर कार्यमुक्त, कार्यग्रहण उनकी अनुमति के बिना नहीं कराया जाये।

जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारियों एवं चुनाव प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सभी जिला स्तरीय अधिकारी बिना उनकी अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकंेगे और न ही मुख्यालय छोड सकेेंगे। 

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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