नईदिल्ली।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को आरपी इंफोससिस्टम और उसके निदेशकों के खिलाफ 515.15 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरपी इंफोससिस्टम कंपनी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है।कंपनी के निदेशकों शिवाजी पानजा, कौस्तुव रे, विनय बाफना, उपाध्यक्ष (वित्त) देबनाथ पाल, और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 और 471 (दोनों जालसाजी से जुड़ा हुआ मामला) और सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक साजिश में साथ देने की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया है।इससे पहले जून 2017 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पांजा को अपने दो सहयोगियों और उनकी कंपनी आरपी इन्फोससिस्टम पर आईडीबीआई बैंक के साथ 180.44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि हाल ही में देश में बड़े स्तर पर बैंक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया हैं।आपको बता दें कि नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड द्वारा पीएनबी से 12700 करोड़, विक्रम कोठारी की कंपनी रोटोमैक ग्रुप पर 7 बैकों का करीब 3 हजार 695 करोड़ और सिंभावली शुगर लिमिटेड कंपनी द्वारा ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (ओबीसी) के 97.85 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है।