CG NEWS: अपहरण के मामले में शराब कारोबारी सहित आठ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज़

Chief Editor
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CG NEWS:कोरबा। कोरबा में हुए अपहरण के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने बिलासपुर के शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया सहित उनके परिवार के 4 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। उनके साथ काम करने वाले दो और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मामला केबल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में अरविंद सिंह पनवार नामक व्यक्ति ने अपहरण और दस्तावेज में जबरदस्ती दस्तखत कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई है।

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एफ आई आर के मुताबिक देवास रोड इंदौर का रहने वाला अरविंद सिंह पनवार केबल लाइन लीज पर लेकर पिछले काफी समय से कोरबा में केबल कारोबार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पिछले साल 3 अगस्त को कोरबा जिले के थाना दर्री थाने में छल कपट कर सेटअप बॉक्स की क्लोनिंग कर फर्जी आईडी के जरिए धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की थी। जिस पर दर्री पुलिस ने जयपाल उर्फ विक्की गुलाटी, अंजन चौधरी, भास्कर चटर्जी, करण सिंह ठाकु,र उदय प्रताप सिंह, संतोष पटेल, प्रकाश गुप्ता, आशीष नामदेव, पुरुषोत्तम कर्ष, अजय गुप्ता ,सतीश , वेद पुरी गोस्वामी ,गंगा पुरी गोस्वामी, राजू  और बृजेश यादव के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया  था।

पुलिस ने जांच में इस मामले में अमोलक सिंह भाटिया और बबलू सिंह भाटिया की संलिप्तता पाई थी। अरविंद सिंह पनवार ने शिकायत की है कि पुलिस की जांच में ये नाम आने के बाद अलग-अलग लोगों की ओर से केबल कारोबार को प्रभावित करने और ऑफिस में कब्जा करने की दुर्भावना से घटनाएं की जाने लगी। जिसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस में की थी।

इस बीच पिछले 9 अप्रैल को जब अरविंद सिंह पनवार कोरबा के होटल आकाश मैं रुके हुए थे उसी दिन नीलेश दुबे नामक व्यक्ति ने फोन पर गुरविंदर भाटिया, प्रिंस भाटिया और सोना भाटिया से कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर आई। इन लोगों ने लालच देते हुए कहा था कि तुमने थाना दर्री में जो  एफ़आईआर. कराई है, जिसमें अमोलक भाटिया और बबलू भाटिया का नाम आ रहा है, उस मामले को वापस ले लो। इसके एवज में लाखों रुपए देंगे और नए सिरे से कारोबार शुरू कराएंगे। जिस पर अरविंद पनवार ने मना कर दिया था। इसके बाद नीलेश दुबे ने फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल में गुरविंदर भाटिया से बात कराई और  एक व्यक्ति के हाथ भेजे गए पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहा।

होटल के नीचे उतरने पर  एक व्यक्ति ने सफेद रंग की स्कार्पियो के पास अरविंद परमार को बुलाया। गाड़ी के भीतर बैठकर दस्तखत करने के लिए कहा। गाड़ी के भीतर बैठते ही मोबाइल फोन छीन लिया और बंदूक दिखा कर कहा कि तुम्हारा किडनैप हो चुका है   और धमकी दी गई ।  इसके बाद गाड़ी बिलासपुर रोड की तरफ बढ़ी। रास्ते में उससे कागज में दस्तखत कराए गए। फिर बिलासपुर पहुंचकर एक होटल में रुकवाया गया। वहां भी घटना के संबंध में  किसी को बताने से मना किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद गुरविंदर भाटिया ने  एक टैक्सी होटल भेजी और जबलपुर बुलवाया गया। जबलपुर के बाद भोपाल बुलवाया गया।

शिकायत के मुताबिक भोपाल में भी कोर्ट जाकर वकील द्वारा तैयार कागज में साइन करने कहा गया। साइन नहीं करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।  धमकाने पर उन्होंने कोर्ट जाकर दस्तखत कर दिए। जिसमें दर्री  पुलिस थाने में कराए गए एफ़आई.आऱ. के मामले में झूठी बातें लिखी हुई थी।

अरविंद पनवार ने शिकायत की है कि डरा धमकाकर जिस दस्तावेज में दस्तखत कराए गए हैं उनका अनुचित फायदा उठाया जा सकता है। शिकायत के आधार पर कोरबा कोतवाली ने आईपीसी 365, 384, 366, 506 और 120 बी के तहत अमोलक सिंह भाटिया, बबलू भाटिया, गुरविंदर सिंह भाटिया, प्रिंस भाटिया, सोना भाटिया, कमलेश यादव, नितिन यादव, मुरारी एवं अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है ।

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