CG News।जशपुर।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं जशपुर ज़िलाध्यक्ष विनोद गुप्ता , महामंत्री संजीव शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के वित्त निर्देश 29/2006 द्वारा गृहभाड़ा भाड़ा भत्ता के उद्देश्य से नगर की सीमा हेतु वर्ष 2001की जनगणना के अनुसार नगर समूह (urban agglomeration) की सीमा को मान्य किया गया है।उन्होंने जानकारी दिया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 23/2023 द्वारा स्वीकृत गृहभाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर पर देय है।
उन्होंने बताया कि नगरों का वर्गीकरण “बी-2 श्रेणी” *रायपुर* का तात्पर्य नगर समूह से है जिसमें रायपुर(न.नि.), चंगोरा(बा.बृ.), हीरापुर जरवाय(बा.बृ),पुरैना (बा.बृ), रायपुरा(बा.बृ),तेलीबांधा (बा.बृ),खमतराई (बा.बृ),शंकर नगर (बा.बृ),रावाभाटा (बा.बृ), अमलीडीह(बा.बृ),टाटीबंद (बा.बृ),लभांडी (बा.बृ),रायपुर खास (बा.बृ),भनपुरी(ज.नगर) एवं मोवा (ज.नगर) शामिल है।
उन्होंने आगे बताया कि *दुर्ग -भिलाईनगर* का तात्पर्य दुर्ग (न.नि), भिलाई (न.नि), भिलाई-चरोदा (न.पा),जामुल (न.पं) एवं कुम्हारी ( न.पं) क्षेत्र से है। इन क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवाँ वेतनमान) के मूलवेतन पर महँगाई भत्ता 25 % होने पर 9 % तथा महँगाई भत्ता 50 % होने पर 10 % के दर पर गृहभाड़ा भत्ता देय होगा।
उन्होंने बताया कि “सी” श्रेणी में पदस्थ कर्मचारियों को महँगाई भत्ता 25 % होने पर 6 % तथा महँगाई भत्ता 50 % होने पर 7 % के पुनरीक्षित दर पर गृहभाड़ा भत्ता देय होगा। जिसमें नगरों का वर्गीकरण *बिलासपुर* में बिलासपुर (न.नि),तिफरा (बा. बृ),देवरी (ज.नगर),सिरगिटी (ज.नगर),लीगियाडीह (ज.नगर) शामिल है।
*जगदलपुर* में जगदलपुर (न.पा),अगहनपुर (बा.बृ),धरमपुरा (बा.बृ), कांगोली (बा.बृ),जगदलपुर कसबा (बा.बृ), सरगीपाल (बा.बृ) ,पखनागुड़ा (बा.बृ) ,फेजरपुर (ज.नगर) एवं हटकचौरा (ज.नगर) शामिल है।
चिरमिरी* में चिरमिरी (न.पा) एवं चित्ताझोर (बा.बृ) ; *अम्बिकापुर* में अम्बिकापुर ( न.पा),फुण्डरडिहारी (ज.नगर), नमना कला (ज.नगर) ; *रायगढ़* में रायगढ़ (न.पा) , बोइरदादर (बा.बृ) एवं अमली भौना (बा.बृ) ; *दल्ली-राजहरा* में दल्ली-राजहरा (न.पा) एवं चिखलीकला (बा.बृ) तथा *कोरबा* ;*राजनांदगांव* ; *धमतरी* ; *भाटापारा* ;एवं *जांजगीर-चांपा* शामिल हैं।*अन्य क्षेत्रों में भी “सी श्रेणी” के समान पुनरीक्षित गृहभाड़ा भत्ता मिलेगा*।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पश्चात आगामी तिथी पर वेतनवृध्दि देने को बहुप्रतीक्षित निर्णय कर्मचारी हित में लिया है। उन्होंने बताया कि 3/8/2023 को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से जारी हुए आदेश के फलस्वरूप 31 दिसंबर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 1जनवरी एवं 1 जुलाई का वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति तिथि को एक वर्ष सेवा पूर्ण हो जाने पर वेतनवृद्धि की अर्हता होने के बावजूद 1जनवरी एवं 1 जुलाई सेवा में नहीं रहने के कारण वेतनवृद्धि नहीं मिलता था।
छत्तीसगढ़ शासन के आदेश से अब वेतनवृध्दि काल्पनिक आधार पर (Notionally) मिलेगा जोकि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिये मान्य होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के प्रकरणों में भी आदेश लागू होगा।