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कांकेर।शासकीय कर्मचारियों का वेतन देयक तिथि के पांच दिन पूर्व कोषालय में प्रस्तुत नहीं करने पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कांकेर द्वारा वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) भानुप्रतापपुर, प्रचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कांकेर, श्रमपदाधिकारी, तहसीलदार कांकेर, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बागोडार, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला आमाबेड़ा और प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिदेसर को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वेतन देयक प्रस्तुत करने में समय सीमा का पालन नहीं किये जाने के कारण उक्त सभी डी.डी.ओ. को कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर अविलम्ब वेतन देयक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि शासकीय कर्मचारियों का मासिक वेतन का भुगतान मार्च माह के वेतन को छोड़कर, माह के अंतिम कार्य दिवस में किया जाना होता है, इसके लिए कम से कम पांच दिन पहले कोषालय में देयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।