Chhattisgarh Loksabha Chunav News-कलेक्टर की उपस्थिति में दी गई कमिशनिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण

Shri Mi
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Chhattisgarh Loksabha Chunav News/नारायणपुर/ लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निश्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बिपिन मांझी की उपस्थिति में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कर्मचारियों को ईवीएम, व्हीव्हीपैट की कमिशनिंग किये जाने प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नोडल एवं सेक्टर अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

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Chhattisgarh Loksabha Chunav News/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन मांझी ने उपस्थित कर्मचारियों को कमिशनिंग और सिलिंग करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिये। प्रशिक्षण के पश्चात् कर्मचारियों द्वारा 10 अपै्रल को स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में ईवीएम और व्हीव्हीपैट का सिलिंग किया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, संयुक्त कलेक्टर अभिशेक गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकरी डॉ. सुमित गर्ग सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर के 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन एवं दिव्यांगजन डाक मतपत्र से मत देकर लोकतंत्र के निर्माण में सहभागिता बन रहे है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए इस वर्ष डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को विशेष तौर पर सुविधा मिल रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है, जिससे वयोवृद्ध एवं दिव्यांगजनों ने आयोग द्वारा दी गई इस सुविधा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुमित गर्ग ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर में 85 वर्श से अधिक आयु वर्ग के 32 तथा 14 दिव्यांग मतदाता है।मतदान केन्द्र क्रमांक 53 चांदनी चौक की 93 वर्शीय विजया देवी सुराना, केन्द्र क्रमांक 45 बंगलापारा की 87 वर्शीय सूरजबती नेताम, केन्द्र क्रमांक 56 पटेलपारा की 86 वर्शीय चंपादेवी भट्टाचार्य सहित नारायणपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 46 मतदाताओं ने डाकमत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 93 वर्शीय विजया देवी सुराना ने चुनाव आयोग की होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए आयोग का आभार जताया तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए खुश हुई और भावुक होकर बताया कि मैं पिछले 7-8 वर्शों से चलने फिरने में असमर्थ हूं। मतदान दल द्वारा मेरे घर में आकर मतदान कराया गया जिससे मैं खुद को 93 वर्श होने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाने के लिए खुशनसीब मानती हूं।Chhattisgarh Loksabha Chunav News
भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान स्थैगित निगरानी दल एवं उडनदस्ता दलों द्वारा जब्त किये गये नगद एवं अन्य सामग्रियों को रिलीज करने एवं आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए तथा उनकी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों की जिला स्तरीय अपीलीय समिति का गठन गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आकांक्षा शिक्षा खलखो को अध्यक्ष, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को संयोजक तथा जिला कोशालय अधिकारी हरिश साहू को सदस्य बनाया गया है।Chhattisgarh Loksabha Chunav News
गठित समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते दल द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बध में कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नगदी जब्त की गई थी, को ऐसी नगदी रिलीज एवं करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती का निर्णय लेगी। जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नगदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। समिति के संयोजक की दूरभाष संख्या सहित इस समिति की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।Chhattisgarh Loksabha Chunav News
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नगदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरूद्ध जब्त नगदी की राशि और संबंधित व्यक्ति (यों) को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। यदि रिलीज की गई नगदी 10 (दस) लाख रू. से अधिक है, तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा। उड़न दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नगदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाए जाएंगे और समिति उपर उल्लेखित पैरा (1) के अनुसार कार्यवाही करेगी। किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नगदी जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात् 7 (सात) दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नही रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी शिकायत न दर्ज की गई हो।
यह सहायक रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। और अपीलीय समिति कार्यपालन के आदेशानुसार नगदी बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करेंगें। समस्त कार्यवाहियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-समय पर अद्यतन निर्देशों का अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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