Gold Hallmarking: आज 1 अप्रैल, 2023 से सोने की आभूषण में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है. अब किसी भी गोल्ड ज्वैलरी को बचने के लिए उसके ऊपर 6 नंबर का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) होना आवश्यक है. हालांकि कल सरकार ने उन ज्वैलर्स को राहत दी है जिन्होंने अपने भंडार की पहले जानकारी दी थी और वो अपना गहनों का स्टॉक अगले तीन महीने तक बेच सकते हैं. जानिए क्या है पूरी खबर और किन्हें सरकार ने बड़ी राहत का एलान किया है.
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मार्च में जानकारी देते हुए बताया था कि नए वित्त वर्ष में कोई भी दुकानदार बिना 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के सोने की ज्वैलरी नहीं बेच पाएगा.
इन ज्वैलर्स को मिला 3 और महीने का वक्त
सोने के गहनों के लिए छह अंकों वाली ‘अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी’ (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान) व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले सरकार ने जौहरियों को बड़ी राहत दी. सरकार ने शुक्रवार को करीब 16,000 जौहरियों को जून तक ‘घोषित’ सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दी. इस तरह उन्हें तीन महीने का और वक्त मिल गया है. हालांकि, यह छूट जुलाई 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू होगी. इस संबंध में आभूषण उद्योग के निकायों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है.
क्या है सरकार के नोटिफिकेशन में
नोटिफिकेशन के अनुसार मंत्रालय ने सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 में संशोधन किया है. इसके तहत जिन जौहरियों ने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के अपने भंडार की पहले घोषणा की थी, उन्हें इन्हें बेचने के लिए 30 जून, 2023 तक का वक्त दिया गया है. मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि देश में 1.56 लाख रजिस्टर्ड जौहरी हैं, जिनमें से 16,243 जौहरियों ने इस साल एक जुलाई को अपने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों का खुलासा किया था. उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह अंतिम समय सीमा है और पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा.
गौरतलब है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आज एक अप्रैल से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों के लिए छह अंक के ‘अल्फान्यूमेरिक’ एचयूआईडी को अनिवार्य कर दिया है.