वित्त विभाग ने महंगाई राहत में की बढ़ोतरी,इन्हे मिलेगी राहत

Shri Mi
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मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा राज्य के पेंशनरों को महंगाई में राहत दिए जाने के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग की ओर से महंगाई राहत के संबंध में शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागायुक्त, विभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को जानकारी दी गई है।

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विभाग की ओर से पेंशनरों और परिवार पेंशन के धारकों को महंगाई राहत में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। 1 अक्टूबर 2022 से इस वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। जिसके मुताबिक अब छठे वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को महंगाई राहत में 12% और सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन पाने वालों को 5% की राहत दी गई है। संशोधन के बाद महंगाई राहत की दर छठे वेतनमान में 201% और सातवें वेतनमान में 33% पर पहुंच गई है।

महंगाई राहत में दी गई वृद्धि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों को दी जाएगी। इसके अलावा अधिवार्षिक, सेवानिवृत्त, असमर्थता, क्षतिपूर्ति की पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों ये सुविधा दी जाएगी।

सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ते और पारिवारिक पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को विभाग की ओर से यह राहत दी जाएगी। किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पर रखा गया है उस मामले में यह राहत नहीं मिलेगी। लेकिन यदि व्यक्ति मृत्यु के समय सेवा में है तो परिवार पेंशन पाने वाले को राहत की पात्रता होगी।

ऐसे पेंशनभोगी जिन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारंशीकृत करवाया है उन्हें भी राहत मिलेगी। आदेश ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने संविलियन पर कुछ राशि आहरित की है।

राज्य शासन के वित्त विभाग ने सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। इसी के साथ बैंक की शाखा में जांच कर विसंगति की स्थिति में आगामी महीने में पेंशनरों का भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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