रायपुर।वाणिज्यक कर विभाग के राज्य के व्यवसायियों से कहा है कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत माह अगस्त 2017 के क्रय विक्रय की जानकारी के लिए जीएसटी आर 3 बी रिटर्न फाईल करने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर निर्धारित की गई है। व्यवसायियों से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से अपना रिटर्न फाइल करें। इसके बाद रिटर्न फाइल करने वाले व्यवसायियों को दो सौ रूपए प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति जमा करना होगा और निर्धारित किये गये कर पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी जमा करना होगा।
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वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी सेवा केन्द्रों में रिटर्न फाइलिंग के लिए सुविधा उपलब्ध करायी गई है। व्यवसायी अपना यूजर आईडी और रिटर्न के लिए खरीदी-बिक्री की जानकारी के साथ संबंधित वृत्त कार्यालय या जीएसटी सेवा केन्द्र में जाकर अपना जी.एस.टी.आर. 3 बी फाइल कर सकते हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जी.एस.टी काउंसिल की 21वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार व्यवसायियों को कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लेने हेतु 30 सितम्बर तक समय दिया गया है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर व्यवसायियों के लिए कम्पोजिशन के विकल्प के चयन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे सभी व्यवसायी जो किसी कारण से 16 अगस्त 2017 के पूर्व कम्पोजिशन का विकल्प चयनित नहीं कर पाए हैं, वे इस विकल्प का चयन एक अक्टूबर 2017 से कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
ऐसे व्यवसायियों को एक जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक किए गए व्यवसाय के लिए रेग्युलर व्यवसायी को अनिवार्य मासिक रिटर्न देना आवश्यक होगा। उल्लेखनीय है कि कम्पोजिशन विकल्प के चयन हेतु व्यवसायियों के पास यह अंतिम अवसर होगा। अतः ऐसे इच्छुक व्यवसायी 30 सितम्बर 2017 से पूर्व कम्पोजिशन विकल्प का चयन अनिवार्य रूप से कर लें।