मोहनभाठा की ज़मीन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से चार हफ़्ते में मांगा जवाब

Chief Editor

बिलासपुर ।हाईकोर्ट तख़तपुर तहसील में मोहनभाठा गाँव की ज़मीन के मामले में छतातसगढ़ शासन से चार हफ़्ते में जवाब पेश करने कहा है। इस सिलसिलें में एक याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

ग्राम मोहन भाटा हल्का नंबर 20 राजस्व निरीक्षक मंडल तखतपुर तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर निवासी संजय छपरिया द्वारा अपने अधिवक्ता ग़ालिब द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भू अर्जन अधिकारी कोटा के समक्ष आवेदन लगाया गया । जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कोटा द्वारा जानकारी दी गई की रक्षा मंत्रालय से संबंधित मूल नस्ती कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को तीन सितंबर 2015 को भेजी जा चुकी है । नरसी के अभाव में वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । इसके बाद अधिवक्ता द्वारा कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया गया । जिस पर कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई कि उनके पास आवक पंजी 2015 में माह सितंबर – अक्टूबर में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कोटा द्वारा उल्लेखित पत्र एवं नस्ती प्राप्त ही नहीं हुआ है । इसके बाद आवेदक ने अपने अधिवक्ता अमियकांत तिवारी,भारत गुलाबानी एवं गालिब द्विवेदी  की ओर से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने राज्य शासन को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।

close