बिलासपुर— सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंड्रयू मकफरलेंड, राजकुमार पाटनवार और अन्य ने सिविल लाईन थाना में लिखित शिकायत कर धोखाधड़ी की शिकायत की। शिकायत कर्ताओं ने बताया कि सुबीर कुमार बसु ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका निगम से आवास आबंटन के लिए फार्म भरवाया। साथ ही सभी से 140000 रूपए लिए। लेकिन सभी को नगर पालिका निगम का 70000 और 5000 रूपए का फर्जी रशीद थमा दिया।
शिकायतकर्ता ने सिविल लाइन पुलिस को बताया कि रूपए जमा करने के बाद भी आरोपिोयों ने किसी को भी मकान का कब्जा नही दिलवाया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से जांच के दौरान सुबीर कुमार बसु का बयान लिया। पुलिस को दिए अपने बयान में सुबीर ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी सूरज यादव,आशीष तिवारी और विजय साहू के साथ मिलकर मकान आबंटन पत्र फार्म भरवाया। सभी को मकान आबंटन पत्र जारी कर प्रति मकान 140000 रूपए जमा करवाया गया। प्रति मकान 10000 रूपया कमीशन मिला।
बयान के बाद पुलिस जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को दिए गए रशीद का मिलान रशीद बुक से किया गया। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि मकान आबंटन पत्र और रशीद बुक नगर निगम कार्यालय से जारी नही किया गया है। इसके बाद आरोपीगणों के खिलाफ आपीसी की धारा 420, 34 का अपराध दर्ज किया गया।
एडिश्नल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाना प्रभारी सिविल लाइन की अगुवाई में टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मामले में फरार आरोपी सूरज कुमार यादव को विभिन्न स्थानों में दबिश देकर हिरासत में लिया गया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि नगर पालिका निगम अधिकारी बनकर साथियों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवाज दिलाने के नाम पर नकदी रुपए लिए।
पुलिस ने आरोपी से हितग्राही फार्म और घटना में उपयोग किए गए मोबाइल को जब्त किया गया। आरोपी सूरज कुमार यादव निवासी संजय नगर चाटीडीह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,467,468,471,34 का अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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