रायपुर।जी.एन.गोल्ड संस्था के पदाधिकारी मरौद निवासी एस.बी. गोस्वामी के मरौद स्थित दो एकड़ भूमि को सक्षम प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सी.आर.प्रसन्ना ने कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल जी.एन.गोल्ड लिमिटेड संस्था के नाम से सतनाम सिंह रंधावा, देवेश बजाज, बलजीत शर्मा, खेमेन्द्र बोपचे और एस.बी.गोस्वामी द्वारा कम समय अवधि में पैसा डबल होने का झांसा देकर निवेशकों से राशि प्राप्त की गई और परिपक्वता पर जमा राशि वापसी में कपटपूर्वक व्यतिक्रम किया गया। इस पर कंपनी के पदाधिकारियों, जिन्होंने निवेशकों को झूठी प्रवचना देकर रकम जमा कराई, उन पर उक्त मामले में थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
साथ ही प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता और कंपनी के संबंध में और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त आरोपियों के संपत्ति की पतासाजी के दौरान नायब तहसीदार कुरूद द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि मरौद निवासी कंपनी के एजेंट एस.बी.गोस्वामी के पास 0.80 हेक्टेयर (दो एकड़) भूमि है।
इसके मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सी.आर.प्रसन्ना ने निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधान अनुसार उक्त संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह कुर्की आदेश का निष्पादन तहसीलदार कुरूद द्वारा किया जाएगा। ज्ञात हो कि शिकायतकर्ता श्री सत्तूराम सोनी के कथन, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी के प्रतिवेदन तथा पी.डी.आई. शाखा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कुर्की आदेश जारी किया गया।