कोयला आवंटन मामले में केएसएसपीएल की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त

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    ed_indexनईदिल्ली।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला आवंटन मामले में कमल सपोंज एवं स्टील पॉवर लिमिटेड (केएसएसएल) की 32.175 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।धनशोधक निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सतना जिले के सगमा गांव में स्थित पॉवर प्लांट, इसके बैंक खाते, अचल संपत्ति जैसे जमीन, प्लांट, मशीनरी को जब्त कर इस संपत्ति को अर्जित किया है।ईडी ने यह कार्रवाई अपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत सीबीआई के केएसएसपीएल, इसके निदेशकों, प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आधार पर किया है।सीबीआई ने वर्ष 2014 में इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में विशेष न्यायाधीश के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश किया था, लेकिन अदालत ने इसे केएसएसपीएल, इसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलुवालिया और अन्य के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेते हुए स्वीकार नहीं किया था।
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                                जांचकर्ताओं का कहना था कि नवंबर 2008 में कोयला मंत्रालय की ओर से केएसएसपीएल और रेवती सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को थेसगोरा-बी/रुद्रपुरी कोल ब्लॉक को आवंटित किया गया था।केसीसीपीएल ने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अर्जी दाखिल करते वक्त कोयला आवंटन को लेकर खुद के पक्ष में सिफारिश के लिए अपने कुल मूल्य और उत्पाद क्षमता को गलत दर्शाया।सर्वोच्च न्यायालय ने 25 अगस्त, 2014 को केएसएसपीएल के एक आवंटित ब्लॉक समेत सभी कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया था।

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