लॉकडाउन ऑर्डर:जिले मे ई पास से होगी एंट्री, पेट्रोल पंपों पर आमलोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल…शासकीय दफ्तरों में आम लोगों पर रोक…यहाँ पढ़िये लॉकडाउन की कंप्लीट गाइडलाइन

Shri Mi
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दुर्ग।कोरोना के बढ़ते मामलो के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के दुर्ग मे lockdown का ऐलान आज कर दिया गया।रायपुर के बाद दुर्ग जिले से सर्वाधिक संक्रमित मामले सामने आ रहे है। कलेक्टर सर्वेश भूरे ने 6 अप्रैल से 14 अपैल तक 8 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। लॉकडाउन को लेकर विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दी गयी है। LOCKDOWN मे जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी, जिले में प्रवेश केवल ई-पास के जरिये ही मिल पायेगी। मिली जानकारी अनुसार घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 और शाम में 6 बजे से 7 बजे तक अपना काम कर पायेंगे। न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की इजाजत होगी।दवा दुकान, जश्मा दुकान, पेट्रोल पंप और एलपीजी-सीएनजी पंप खुले रहेंगे।मास्क सेनेटाइजर, एटीएम वाहन और अतिआवश्यक सेवा की गाड़ी चल सकेगी।बैंक और पोस्ट आफिस 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगे।शादी और अंतियेष्टि के लिए पहले इजाजत लेनी होगी।पेट्रोल पंपों से सिर्फ शासकीय वाहन, मेडिकल, इमरजेंसी, एंबुलेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, पहचान पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी को ही पेट्रोल दिया जायेगा।

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सरकारी कार्यालयों में आमलोगों के आने पर प्रतिबंध होगा।चार पाहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित तीन और दो पहिया में दो लोगों को अनुमति होगी।बिजली, पानी और नगर पालिका की सेवाओं को भी इजाजत होगी।औद्योगिक संस्थान व माईनिंग को प्रतिबंध से छूट रहेगी।समस्त औद्योगिक संस्थान इकाईयों में सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही कर्मचारियों को बुलाया जायेगा।

LOCKDOWN संबंधी आदेश पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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