बिलासपुर।कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन बिलासपुर ने गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है लेकिन कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार ,सब्जी मंडी ,परिवहन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप ,दवाई दुकान ,दवाई की डिलीवरी ,एंबुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा। होटल रेस्टोरेंट ढाबा और अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 11:00 बजे तक संचालित होंगे। होम डिलीवरी रात 11:00 बजे तक की जा सकेगी। सभी स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन मोड में कक्षाएं जारी रहेंगी। देखें विस्तृत निर्देश
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