अब डायवर्सन के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा…नव पदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार की सौगात

Shri Mi
2 Min Read

बिलासपुर। जिले में जमीन के डायवर्सन के लिए अब लोगों को डायवर्सन शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया अब एसडीएम कार्यालय से संपन्न होगी। इस संबंध में बिलासपुर के नए कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी किया है। जिससे डायवर्सन को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। शासन के नियमानुसार वर्षों से नगर वासियों को अपना मकान बनाने ,भूमि खरीदने ,नक्शा पास करवाने और बैंक से ऋण लेने हेतु अपनी भूमि का डायवर्सन कराना होता है ।

Join Our WhatsApp Group Join Now

जिसके लिए एस.डी.एम. कार्यालय से, कर एवं प्रीमियम निर्धारण हेतु निर्धारण हेतु भू अभिलेख शाखा में प्रकरण भेजा जाता था। जिसमें अक्सर राजस्व निरीक्षकों द्वारा लेटलतीफी, हीला हवाला, करने से लोगों को लगातार महीनों चक्कर काटना पड़ता था। इन सब के पश्चात भेंट चढ़ावा का निर्धारण भी आवश्यक रूप से होता था। जिसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं रहती थी।

इन सब जंजाल से आम लोगों को मुक्ति हेतु नव पदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए क्रांतिकारी निर्णय लिया, और आज आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जिसके अनुसार अब अनुविभागीय अधिकारी ( एस. डी. एम. कार्यालय) में ही राजस्व निरीक्षको द्वारा इसकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जिससे प्रकरण दूसरे कार्यालय में भेजे जाने की प्रक्रिया एवं समय की बचत होगी तथा आम लोगों को अनावश्यक एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में चक्कर काटने के जंजाल से मुक्ति मिलेगी।

कलेक्टर सौरभ कुमार के इस आदेश की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है तथा लोगों में एक उम्मीद जगी है अब डायवर्सन जैसे जटिल कार्य के लिए लोगों को चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। देखना यह होगा राजस्व अधिकारी अपने कलेक्टर की इस सार्थक पहल को कहां तक आमजन के हित में सुविधाजनक, सरल एवं सफल बना सकते हैं। डायवर्सन कराना अनिवार्य है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने में सभी को राजस्व विभाग में एसडीएम के समक्ष आवेदन कर डायवर्सन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close