NPS: नए नियम और दस्तावेज जो पेंशन विद्ड्रॉवल के लिए हैं बेहद जरूरी

Shri Mi
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NPS/पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 1 अप्रैल 2023 से लागू कुछ दस्तावेज अपलोड करने के लिए अनिवार्य किया गया है.पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 1 अप्रैल 2023 से लागू कुछ दस्तावेज अपलोड करने के लिए अनिवार्य किया गया है. पेंशन बॉडी ने कहा है कि इन दस्तावेजों को अपलोड करने से समय पर एन्युइटी इनकम का पेमेंट किया जा सकेगा.

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पीएफआरडीए के सर्कुलर के मुताबिक, एग्जिट और एन्युइटी की समानांतर प्रक्रिया के लिए कुछ एग्जिट और केवाईसी डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत है.आपको जिन दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता हैं, उनमें एनपीएस विद्ड्रॉवल/एग्जिट फॉर्म शामिल हैं. इसके अलावा पहचान और एड्रेस प्रूफ, आपके बैंक अकाउंट का प्रूफ, PRAN कार्ड कॉपी इसमें शामिल हैं. आपने सरकारी एनपीएस स्कीम या कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम का विकल्प चुना हो, आपको एनपीएस से बाहर निकलने के लिए इन स्टेप का पालन करना पड़ेगा.इन स्टेप्स का करें पालन

1) ऑनलाइन एक्जिट रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए आपको CRA सिस्टम में लॉग इन करना होगा.
2) एक बार जब आप रिक्वेस्ट शुरू कर देते हैं, तो आपको e-Sign/OTP ऑथेंटिकेशन, नोडल ऑफिस/पीओपी ऑथराइजेशन आदि के बारे में रेलिवेंट नोटिफिकेशन दिखाई देंगी.
3) आपके द्वारा एनपीएस अकाउंट से रिक्वेस्ट शुरू करने के बाद, आपकी बैंक जानकारी, पता, नॉमिनी डिटेल आदि जैसे विवरण एनपीएस निकासी फॉर्म में स्वतः भर जाते हैं.
4) आप एन्युइटी और विद्ड्रॉएबल कॉर्पस, एन्युइटी डिटेल आदि के लिए फंड एलोकेशन परसेंटेज चुन सकते हैं.
5) पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन का उपयोग करके, आपका बैंक खाता ऑनलाइन वेरिफाइड किया जाएगा.
6) बाहर निकलने का रिक्वेस्ट सबमिट करते समय, आपको केवाईसी दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण), PRAN कार्ड/ePRAN कॉपी और बैंक प्रमाण अपलोड करना होगा.
7) सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ होने चाहिए.
8) आप निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अनुरोध को अधिकृत कर सकते हैं:
9) ओटीपी ऑथेटिकेशन – कई ओटीपी आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे.
10) ई-साइन-आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके अनुरोध पर ई-साइन कर सकते हैं.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बाहर निकलने के लिए आप 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले या बाद में पेंशन योजना से वापस ले सकते हैं. बाहर निकलने पर, आपको एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर से एन्युइटी खरीदने के लिए संचित राशि का 40% उपयोग करना चाहिए ( एएसपी). शेष राशि 5 लाख रुपये से कम होने पर एकमुश्त राशि के रूप में निकाली जा सकती है.
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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