लिपिक के खिलाफ कार्रवाई का फरमान…जांच में भारी अनियमितता उजागर…डायरेक्टर ने दिया DEO को कार्रवाई का आदेश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—डायरेक्टर शिक्षा विभाग कार्यालय रायपुर ने आदेश जारी कर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय बिलासपुर में कार्यरत लिपिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। शिक्षण संचालनालय से जारी पत्र में बताया गया है कि लिपिक ने नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया में भारी अनियमितता को अंजाम दिया है। संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय ने जांच के दौरान पाया कि लिपिक ने शासन के नियम के खिलाफ जाकर नियम निर्देशों का उल्लंघन किया है। लिपिक ने अनुशासन का उल्लंघन किया है। ऐसा किया जाना छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम 1965 के खिलाफ है।

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जानकारी देते चलें कि जिला शिक्षा विभाग स्थापना शाखा में कार्यरत लिपिक के खिलाफ संयुक्त संचालक को विभागीय एलडीसी प्रमोशन के दौरान भारी अनियमितता किए जाने की लिखित शिकायत मिली। संभागीय शिक्षा विभाग संयुक्त संचालक ने मामले में जांच का आदेश दिया। जांच में लिपिक की तरफ से जानबूझकर भारी अनियमितता किए जाने की शिकायत को सही पाया गया। संयुक्त संचालक ने जांच रिपोर्ट संचालनालय को भेज दिया। 

शिक्षा विभाग संचालनालय ने सात बिन्दु वाले जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि प्रमोशन के दौरान स्थान खाली नहीं होने के बावजूद लिपिक ने कर्मचारियों की मांग पर खाली पद के खिलाफ नियुक्ति पत्र दिया है। जबकि कर्मचारी वेतन आहरण विभाग के अलग अलग कार्यालय से लिया जा रहा है। संचालनालय से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पन्द्रह दिनों के भीतर आदेश पर कार्रवाई कर संचालन को अवगत कराए।

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