कृषक दुर्गा प्रसाद सहित 1596 कृषकों को भूमि और अन्य परिसम्पत्तियों के अर्जन के एवज में 1 अरब 44 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक का हुआ भुगतान

Shri Mi
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कोरबा/ परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149बी चाम्पा – कोरबा – छुरी – कटघोरा मार्ग चौड़ीकरण (फोरलेन) निर्माण के लिए भूमि अर्जन करने प्रस्ताव किया गया है।

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जिसमें तहसील बरपाली अंतर्गत कुल 13 ग्राम सरईपाली, फरसवानी, देवलापाठ, जमनीपाली, पचपेड़ी, कोथारी, नवापारा, नवलपुर, बंजारी, खरहरी, पुरैना, बरपाली, सरगबुंदिया, तहसील कोरबा अंतर्गत कुल 05 ग्राम पहंदा, पताढ़ी, उरगा, बरबसपुर, कुरूडीह में भूमि अर्जन की कार्यवाही की गई है।

उक्त कुल 18 ग्रामों में दर्ज 50 प्रकरणों में प्रभावित कुल कृषक 2112 के लिए कुल राशि 2,06,33,32,190.00 रू. निर्धारित कर अवॉर्ड पारित किया गया है । जिसमें भूमि, भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति (वृक्ष, मकान, बोर आदि ) शामिल है।

जिसमें परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा पारित अवॉर्ड के विरूद्ध राशि 1,90,01,78,035.00 रू. उपलब्ध कराया गया है। आज तक की स्थिति में कुल 1596 कृषकों को कुल राशि 1, 44,80,38,362.00 रू. मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।

उक्त परियोजना में उपलब्ध राशि के विरूद्ध भूमि का मुआवजा भुगतान का प्रतिशत 77 प्रतिशत एवं परिसंपत्ति का मुआवजा भुगतान का प्रतिशत 75.10 प्रतिशत है। शेष कृषकों को मुआवजा भुगतान निरंतर रूप से किया जा रहा है। जिसके लिए ग्रामों में शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है ।

ग्राम उरगा के कृषक श्री दुर्गा प्रसाद पिता नोटलाल के प्रभावित भूमि ख.नं. 944 / 2ड. अर्जित रकबा 0.101 हे. राशि 20,99,955.00 रू. का अवॉर्ड दिनांक 11.01.2019 को पारित किया गया है। श्री परमेश्वर एवं ग्रामवासी ग्राम उरगा के द्वारा दिनांक 03.10.2020 को कलेक्टर कोरबा को लिखित में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर अवॉर्ड दिनांक 11.01.2019 को शिथिल करते हुए भूमि उपयोगिता एवं एक स्थान की भूमि का एक समान मूल्यांकन कर पुन: नया अवॉर्ड पारित करने जांच की मांग की गई थी। उक्त शिकायत पत्र के संबंध में दल गठन किया जाकर तहसीलदार कोरबा से जांच कराई गई।

जिसमें कृषक दुर्गा प्रसाद पिता नोटलाल की भूमि ख. नं. 944 / 2ड. अर्जित रकबा 0.101 हे. भूमि मुख्य मार्ग से बाहर स्थित होना पाया गया। जिसके संबंध में दुर्गा प्रसाद को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 05.12.2020 को आहूत किया गया था। श्री दुर्गा प्रसाद ने उपस्थित होकर बयान दिया गया था।

उनके द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू पीसी नम्बर. 4978/2021 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 08.12.2021 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्णय दिया गया है।

उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में जांच कराकर श्री दुर्गा पिता नोटलाल को मुआवजा राशि 20,99,955.00 रू. चेक क्रमांक 878000 दिनांक 04.03.2022 को उनके भारतीय स्टेट बैंक शाखा उरगा के खाता क्रमांक 10371899849 में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया गया है।

इसी प्रकार भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति (मकान) का मुआवजा राशि 93,81,162.00 रू. चेक क्रमांक 252737 दिनांक 14.06.2023 को आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाता में भुगतान किया जा चुका है।

श्री दुर्गा प्रसाद के द्वारा यह कहना कि उनके भूमि की राशि 21 लाख की जगह 3 लाख बना दिया गया है, मिथ्या दुर्भावनापूर्ण है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित किसानों को मुवावजा प्रदान करने पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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