रास,डांडिया भजन कार्यक्रम के लिए कोराना गाइड लाइन जारी..प्रशासन का आदेश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— जिला प्रशासन ने त्योहार के मद्देनजर कोविड की बढ़ती संभावनों को ध्यान में रखकर कोविड प्रोटोकाल गाइड लाइन जारी किया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के बावजूद लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना होगा। गाइड लाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी।जिला प्रशासन ने शुक्रवार को त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइड लाइन जारी किया है। गाइड लाइन में बताया गया है कि नवरात्रि पर्व के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सामान्य प्रक्रिया है। बावजूद इसके सभी को कोरोना  के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।गरबा, डांडिया या रास समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति,जो भी कम हो..शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल में प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था होगी। आयोजको को आयोजन स्थल को कम से कम दिन में दो बार सेनाइज करना होगा।थर्मल स्क्रीनिंग पर भी ध्यान देना होगा।

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                   शासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का दोनो डोज लगा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना होगा।प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर निर्देश दिया है कि किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या  हाटल या हाल की क्षमता से पचास प्रतिशत की सीमा होगी। इसी तरह अन्त्येष्टि दशगात्र या अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या भवन या हाल के क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 

      पढ़े शासन से जारी कोरोना गाइड लाइन का आदेश

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