Rajasthan-शिक्षकों, छात्रावास अधीक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यस्थल पर उपलब्धता ऑनलाइन देख सकेंगे

Shri Mi
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Rajasthan/जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक अनूठी पहल कर व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए आमजन को बिना किसी लॉगिन के विभागीय वेबपोर्टल https://sje.rajasthan.gov.in/पर अधिकारियों/कार्मिकों की कार्यस्थल पर उपलब्धता देखने की सुविधा (Facility) प्रारंभ की गई है।

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विभाग द्वारा राजकार्य में पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने एवं लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए विभागीय वेबपोर्टल https://sje.rajasthan.gov.in/ पर Availability of Officers/staff at work place/office  वेबलिंक के माध्यम से आमजन बिना किसी लॉगिन के विभागीय वेबपोर्टल पर अधिकारियों/कार्मिकों की कार्यस्थल पर उपलब्धता देख सकते हैं।

इस संबंध में डॉ समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजकार्य में पारदर्शिता एवं आमजन को राजकीय कार्यालयों व संस्थानों में लोक सेवकों/सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति की जानकारी विभागीय डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।

डॉ शर्मा ने बताया कि लोक सेवा प्रदान करना प्रत्येक लोक सेवक का प्रथम दायित्व है। नागरिकों के लिए जो सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उन्हें त्वरित, सरलता, सुगमता और गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी तरीके से एवं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय समय में अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहे। जिससे कि अपने कार्य के लिए ऑफिस में आने वाले प्रत्येक लाभार्थी उनसे कार्यालय समय में मिल सके और अपना कार्य करवा सके।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग के अधीन संचालित किए जा रहे जिला स्तरीय कार्यालयों/ब्लॉक कार्यालयों/आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों/होम्स एवं विभाग के अन्य समस्त संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की Geo Fencing तकनीक केे माध्यम से ऑफिस/कार्यस्थल परिसर के दायरे में  DOIT, GOR द्वारा इस उद्देश्य से विकसित किए गए  RAJSSO-AMS (Attendance) (मोबाईल एप) के माध्यम से दिनांक 01.12.2022 से दैनिक उपस्थिति ऑनलाईन प्रारम्भ की गई है जो कि अनवरत जारी है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में एप के माध्यम से दर्ज उपस्थिति का विवरण ए.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध है जिसका केवल आधिकारिक उपयोग होने के कारण आमजन को इसका विवरण प्राप्त नहीं हो पाता तथा नागरिकों को यह संशय रहता है कि जब वह कार्यालय जाएंगे तो संबंधित अधिकारी या डीलिंग कार्मिक कार्यालय में मिलेगा भी अथवा नहीं। कार्यालय में उपस्थिति की सूचना उपलब्ध होने से कोई भी नागरिक यह देख सकेगा कि संबंधित अधिकारी/कार्मिक अपने कार्यालय में है या नहीं।

इसी प्रकार जिन संस्थाओं जैसे स्कूल, छात्रावास, होम्स आदि में लाभार्थियों को शिक्षण/सेवाएं प्रदान करने का कार्य किया जाता है वहां भी यह अति आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक या अधीक्षक समय पर वहां मौजूद रहे जिससे कि छात्र-छात्राओं की देखभाल सुनिश्चित हो सके एवं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उनके अभिभावक भी यह देख कर आश्वत हो सकें कि उनकी देखभाल करने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का दायित्व जिन लोक सेवकों का है वे होम्स, स्कूल अथवा छात्रावास में हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों को सूचना देने हेतु बाध्य किया गया है। उन्हें इस धारा के अंतर्गत सूचना नागरिकों को उपलब्ध करानी होती है। सूचना का अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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