भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को जान से मारने के प्रयास के मामले में सरकारी अध्यापक को सात साल की सजा के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार कुम्हेर थाना इलाके के पिचूमर गांव में नौ मई 2010 की रात को हुई इस वारदात के 11 साल बाद सुनाए गए फैसले के दौरान दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।
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बताया गया कि वारदात की रात घूरन सिंह अपने दो बेटों के साथ घर के बरामदे में सो रहा था तभी उसे देर रात कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। जिस पर घूरन सिंह उठ गया और उसने देखा की गांव के तीन व्यक्ति विजय पाल, साहब सिंह और मेघश्याम उसके घर की तरफ आ रहे हैं।