नशेड़ियों का गढ़ मिनीबस्ती इतिहास के पन्नों में होगा दर्ज…लगाया जाएगा देश का पहला मोहल्ला अदालत…न्यायमूर्ति भादुड़ी दिखाएंगे झण्डी

BHASKAR MISHRA
बिलासपुर..जिले में हमेशा बदमाशों,नशेडियों और पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चित मिनी बस्ती 11  फरवरी के बाद देश के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राथिकरण से मिली जानकारी के अनुसार देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत का पहला शिविर मिनीबस्ती में लगाया जाएगा। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी हरी झण्डी दिखाकर दस बजे हरी झण्डी दिखाकर लोक अदालत के लिए मोबाइल वैन को रवाना करेंगे। इसी के साथ देश न्याय जगत में मिनी बस्ती सुर्खियों में आ जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश और न्यायधीशों के मार्गदर्शन में देश का पहला मोहल्ला अदालत का आयोजन मिनीबस्ती में किया जाएगा। 11 फरवरी को आयोजन के साथ ही मिनी बस्ती का नाम देश के लिए रिकार्ड में दर्ज हो जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन अशोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में  किया जाएगा। 
अदालत का आयोजन ‘‘स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं‘‘ के तहत् जरहाभाठा स्थित मिनी माता बस्ती में 11 फरवरी को सुबह 10.30 बजे किया जाएगा।  मोहल्ला लोक अदालत के लिए मोबाइल वैन को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी हरी झंडी दिखाकर सुबह-10.00 बजे जिला न्यायालय परिसर से रवाना करेंगे।
विधिक सेवा प्राधिकरण से हासिल जानकारी के अनुसार मोहल्ला लोक अदालत में सफाई और स्वच्छता प्रणाली की सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण मौके पर उकिया जाएगा। समस्या का निराकरम स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पंकज कुमार जैन और सदस्य सुरेश सिंह,गौतम और शालिनी मिरी करेंगे। मोहल्ला लोक अदालत में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ का गठन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के माध्यम से बिलासपुर और  गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के लिए न्यायिक अधिकारियों के कुल 32 खण्डपीठ का गठन किया गया है। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों के कुल 45 खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में मुख्य रूप से राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दावा दुर्घटना के मामले, सिविल मामले, टेलीफोन एवं विद्युत विभाग के मामले, नगर निगम से संबंधित जलकर और  सम्पति कर संबधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से किया जाएगा।
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