CG कर्मचारियों के वेतन में दो साल से हर महीने हो रही अघोषित कटौती,फेडरेशन ने कहा- आर्थिक नुकसान से बढ़ रहा असंतोष

Chief Editor
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रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के 4,07,862 कर्मचारी-अधिकारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महँगाई भत्ता (डी ए) की क़िस्त स्वीकृत नहीं करने के कारण अघोषित रूप से प्रतिमाह वेतन में सिलसिलेवार कटौती हुई है। उन्होंने बताया कि केंद्र शासन ने 1 जनवरी 2019 के 12 % महँगाई भत्ता में 5 % वृध्दि कर 1 जुलाई 2019 से 17 % घोषित किया था। लेकिन राज्य शासन ने 1 जुलाई 2021 से महँगाई भत्ता में 5 % वृध्दि क़ी थी । जिसके कारण 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक अथार्त 2 वर्ष प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के मासिक वेतन में 5 % की अघोषित कटौती हुई थी ।
उन्होंने आगे बताया कि केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 20 का 4 %,1 जुलाई 20 का 3 % तथा 1 जनवरी 21 का 3 % कुल 11 % डी ए में वृद्धि अथार्त 17% से 28 % को 1 जुलाई 21 से प्रभावशील किया था। लेकिन राज्य सरकार ने 1 जुलाई 21 से 30 अप्रैल 22 तक वेतन में 17 % का अघोषित कटौती किया है। राज्य शासन ने डी ए में 5 % का वृध्दि 1 मई 22 से किया है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34 % डी.ए मिल रहा है। राज्य शासन ने डी.ए में केवल 5 % वृद्धि के बाद राज्य में डी.ए. 22 % है जोकि 1 मई 22 से प्रभावशील किया गया है। जिसके कारण राज्य के कर्मचारी-अधिकारी के मासिक वेतन में 12 % का अघोषित कटौती हो रही है। उन्होंने जानकारी दिया कि डी.ए. में हुए निरंतर कटौतियों के कारण मूल वेतन 20000 रुपए को 65200 रुपए ; 30000 को 97800 रुपए ;40000 रुपए को 130400 रुपए ; ₹ 50000 को 163000 रुपए ; 60000 रुपए को 195600 रुपए ; 70000 रुपए को 228200 रुपए ; 80000 रुपए को 260800 रुपए ; 90000 रुपए को 293400 रुपए ; 100000 रुपए को 326000 रुपए ; 110000 रुपए को 358600 रुपए एवं 120000 रुपए को 391200 रुपए का आर्थिक नुकसान 1जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक तथा 1 मई 2022 के स्थिति से हुआ है। उपरोक्त वेतन के आसपास वेतन पाने वाले कर्मचारी-अधिकारी अपना आर्थिक नुकसान का आंकलन कर सकते हैं।

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