ट्रैक्टर चोरी का नायाब तरीका..हक्का बक्का हुआ मालिक..8 महीना बाद 2 पकड़ाए..तीसरा फरार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— ट्रैक्टर चोरी का नायाब तरीका सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने शिकायत के पूरे आठ महीने बाद ट्रैक्टर चोर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच हजार बरामद किया है।

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              सिरगिट्टी पुलिस के अनुसार प्रार्थी विजेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी नेचर सिटी 19 जनवरी 2021 को थाना पहुंचकर बताया कि ट्रैक्टर की चोरी हुई है। विजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि 9 दिसम्बर 2020 को सुधीर खाण्डे ने अनिल इण्डस्ट्रीज के सेल्स प्रतिनिधि अश्वनी श्रीवास से फोन पर बातचीत किया। सुधीरे खाण्डे ने प्रतिनिधि को बताया कि वह ट्रैक्टर खरीदना चाहता है। पूरी जानकारी लेने के बाद दस्तावेज के साथ सुधीर खाण्डे सोनालिका ट्रैक्टर खरीदने 16 दिसम्बर 2012 को एजेन्सी पहुंचा। सुधीर खाण्डे के साथ ट्रैक्टर का खरीदार रामस्वरूप शुक्ला भी था।

                         अपनी शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि खरीदार रामस्वरूप ने ट्रैक्टर को मोपका स्थित विवेकानन्द कालोनी छोड़ने को कहा। एजेंसी से ट्रैक्टर को लेकर शत्रुघ्न साहू मोपका गया। ट्रैक्टर पर खरीदार रामस्वरूप शुक्ला भी गया। वहीं सुधीर खाण्डे मोटरसायकल से गया। शत्रुघ्न एक घर के सामने ट्रैक्टर छोड़कर लौट आया।

            प्रार्थी ने बताया कि दूसरे बताए गए ठिकाने पर एजेन्सी से साहेबलाल और अवदेश एनएनटी फायनेंन्स से रामस्वरूप के बताए ठिकाने पर गए। लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। और फिर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया।

                                सिरगिट्टी पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद आरोपियों की पता साजी शुरू हुई। इसी दौरान जानकारी मिली कि आरोपी सुधीर खाण्डे अकलतरा जांजगीर का रहने वाला है। जबकि रामस्वरूप शुक्ला ऊर्फ राजू अंधियारीपाठ अकलतरा जांजगीर का निवासी है। रामस्वरूप बिलासपुर में बुधवारी बाजार स्थित मुर्राभाठा बापू उपनगर में रहता है। दोनों को पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपियों ने ट्रैक्टर को रायपुर में बेचना बताया।

                 आरोपी सुधीर खाण्डे ने बताया कि ट्रैक्टर बिक्री का पचास हजार में 45 हजार रूपए खर्च कर दिया है। पांच हजार रूपए बचे हैं। पुलिस ने रूपयों को जब्त किया। पुलिस ने सुधीर और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया। प्रकरण का तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले आईपीसी की धारा 420 और 34 का अपराध दर्ज किया गया। दोनों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

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