छात्रा से छेड़छाड़ मामला…आरोपी को तीन साल की जेल…31 सौ का जुर्माना

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— जिला सत्र विशेष न्यायाधीश ने छात्रा को जबरदस्ती मोटरसायकल में बैठाने के आरोपी को तीन साल की सजा और अर्थदण्ड का जुर्माना लगाया है।
 
             विशेष न्यायाधीश ने सीपत थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी को जेल की सजा और अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है। जानकारी हो कि सीपत थाना क्षेत्र की नरगोड़ा निवासी सम्राट यादव पिता रामलाल यादव दिसम्बर 2016 में स्कूल जा रही 14 साल की छात्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मोटरसायकल  में बैठाने का प्रयास किया। छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए।
 
             लोगों को आते देख आरोपी सम्राट यादव फरार होने में कामयाब हो गया। पीड़िता के परिवार ने सीपत थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
 
                विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में आरोपी पर तीन साल की सजा और 31 सौ रूपए का अर्थदण्ड लगाया है।
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