रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सोमवार को अपने कार्यालय में दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव के बारे में पत्रकारों से चर्चा की।इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दंतेवाड़ा उपचुनाव के संबंध में जारी कार्यक्रम और वहां निर्वाचन की तैयारियों के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र 88 दंतेवाड़ा के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।CGWALL न्यूज के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करे
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 88 दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शामिल जिले दंतेवाड़ा और नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार इस इस दिन निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे।
जिनमें अधिसूचना का प्रकाशन 28 अगस्त बुधवार को, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर बुधवार को, नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 सितंबर गुरुवार को, नाम वापस लेने की तिथि 7 सितंबर शनिवार को, मतदान की तिथि 23 सितंबर सोमवार को ,मतगणना की तिथि 27 सितंबर शुक्रवार को और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा 29 सितंबर रविवार है।
सुब्रत साहू ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 273 मतदान केंद्र हैं। जिनमें से यथासंभव पांच संगवारी मतदान केंद्र और पांच आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा।इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलट के द्वारा विधानसभा क्षेत्र 88 दंतेवाड़ा के कुल 256 मतदाताओं को मत पत्र जारी किए जाएंगे।
निर्वाचन में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा।सुब्रत साहू ने बताया कि मतदाता सूची का 1 जनवरी 2019 की स्थिति में अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। सततअद्यतीकरण के तहत वर्तमान में मतदाता सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है।
विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा में 89747 पुरुष और 98876 महिला मतदाता हैं इस प्रकार वहां 188263 कुल मतदाता है।
सुब्रत साहू ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2013 में मतदान का प्रतिशत 62.3 और 2018 में 60.67% था। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शासन के सभी विभागों और प्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा।इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
*यदि कोई मंत्री चुनाव के काम से विधानसभा 88 दंतेवाड़ा में भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. इन कार्यक्रमों में केवल वे अधिकारी ही शामिल होंगे जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून और व्यवस्था के लिए सुरक्षा के लिए या वीडियोग्राफी और व्यय के मूल्यांकन के लिए तैनात किया गया है.अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी सभा का आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए.*
साहू ने बताया कि निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है.दंतेवाड़ा में निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.
निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केंद्र और राज्य शासन के उपक्रम संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायत ,जनपद पंचायत ,नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत एवं विपणन बोर्ड कृषि उपज मंडी समिति ,प्राधिकरणों या अन्य जिनमें सरकारी वाहनों की उपलब्धता है के वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि मतदाताओं की पहचान मुख्यतः मतदाता फोटो परिचय पत्र और आयोग द्वारा माने किए गए अन्य दस्तावेजों के माध्यम से की जाएगी.