दिल्ली।कोरोना संकट में नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफओ ने कई बड़े कदम उठाए हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल के दिनों में अपने प्रोविडेंट फंड (PF) की जमा राशि से ईपीएफ निकासी समेत कई घोषणाएं की है. हाल ही में EPFO ने नौकरी करने वालों को ईपीएफ खाते से दूसरी बार कोविड-19 एडवांस निकालने की सुविधा दी है. यह नॉन-रिफंडेबल एडवांस. अगर कोई ईपीएफ खाताधारक किसी भी तरह के वित्तीय संकट का सामना करता है तो पीएफ से पैसे निकाल फंड जुटा सकता है.
बता दें कि EPFO इंडिविजुअल मेंबर्स को नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस सर्विस का फायदा उठाने की अनुमति दी है. ईपीएफओ के मुताबिक, अगर किसी की नौकरी छूट गई है और उसे अभी तक किसी अन्य कंपनी से जुड़ना है, तो पीएफ फंड का कुछ हिस्सा अभी भी कोविड एडवांस सुविधा के रूप में निकाला जा सकता है
>> सेंकेंड कोविड एडवांस
EPFO ने घोषणा की है कि एक ईपीएफ खाताधारक जिसने पहली लहर में कोविड एडवांस प्राप्त किया है, वह अब अपने पीएफ खाते से दूसरे कोविड एडवांस के लिए पात्र हैं. ईपीएफ सब्सक्राइबर्स तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 फीसदी तक, जो भी कम हो निकाल सकते हैं.
>> नॉन-रिफंडेबल एडवांस
एक ईपीएफओ सदस्य, जो एक महीने या उससे अधिक समय से नौकरी पर नहीं है, वह अपने पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी तक निकाल सकता है. ईपीएफओ मेंबर्स को ईपीएफओ पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए पीएफ खाता बंद किए बिना ईपीएफ खाताधारक को यह सुविधा दी गई है.
>> EDLI स्कीम के तहत 7 लाख का इंश्योरेंस
ईपीएफओ ने ईडीएलआई योजना (EDLI scheme) के तहत अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है. अब, अगर किसी ईपीएफ खाताधारक की सेवाओं के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी (जो भी लागू हो) को 7 लाख रुपए मिलेगा.
>> EPF आधार सीडिंग
ईपीएफओ ने ईपीएफ और पीएफ खाताधारकों के लिए अपने संबंधित ईपीएफ खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. Aadhaar-EPF खाते को लिंक न करने की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे ईपीएफ खातों में योगदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईपीएफओ नियोक्ताओं को ऐसे ईपीएफ खातों के लिए ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह रिटर्न) दाखिल करने की अनुमति नहीं देगा. हालांकि आधार सत्यापित UAN के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ECR) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया है.
>> नौकरी छूटने के बाद भी कोविड एडवांस
एक ईपीएफओ सब्सक्राइबर अब नौकरी छूटने बाद भी अपने ईपीएफ खाते से कोविड एडवांस ले सकता है. बशर्ते कि पूर्ण और अंतिम पीएफ निकासी का दावा न किया गया हो.