Teacher Recruitment:उत्तर प्रदेश के चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। 68500 शिक्षक भर्ती मामले में नया अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिए है।इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को एकसाथ निस्तारित करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा गया था। इन सभी याचिकाओं में बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सचिव ने अपने आदेश के जरिये शिक्षकों से यह हलफनामा मांगा था कि वह नियुक्ति नहीं बल्कि तैनाती के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी।
बता दे कि 68500 शिक्षक भर्ती 2018 में हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों का आवंटन गलत किया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने 2021 में गलत मानते हुए दोबारा आवंटन करने का आदेश दिया था।इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा ने आवंटन जुलाई 2022 में दोबारा करते हुए इन शिक्षकों की वरिष्ठता खत्म कर दी थी यानी वर्तमान तैनाती जनपद में इनकी सेवा शून्य कर दी गई।परिषद ने नए आवंटित जनपद में इनकी सेवा नए सिरे से प्रारंभ मानी।
बेसिक सचिव का आदेश रद्द
इसके बाद इन शिक्षकों की लड़ाई रहे विकास विकल एवम् अमित शेखर भारद्वाज द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिस पर जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य संबद्ध याचिकाओं में याचिओ के पक्ष में आदेश करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के उक्त आदेश को खारिज कर दिया एवम् कोर्ट गए याचियो को राहत दी है !