Teacher Recruitment: बस्तर-सरगुजा में शिक्षक भर्ती ऑनलाईन काउंसलिंग से

Shri Mi
6 Min Read

Teacher Recruitment/रायपुर। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के स्कूलों में  रिक्त सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के 12 हजार 489 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनकी चयन की प्राथमिकता के अनुसार शालाओं का आबंटन करने का प्रावधान किया गया है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

ऑनलाईन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची भी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

चिप्स द्वारा (व्यापम फार्म अनुसार) संबंधित के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।Teacher Recruitment

ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी, पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डेस बोर्ड दिखेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता की जानकारी होगी।

सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाईन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे।Teacher Recruitment

अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने पर दस्तावेज सत्यापन का राउण्ड, प्रीफेंस फिलिंग विडों, प्रीफेंस स्टेटस, एक्शन प्रदर्शित होगा। राउण्ड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण, प्रीफेंस फिलिंग विडों में ऑनलाईन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि, प्रीफेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकेंगे।

एक्शन में फिल प्रीफ में इंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी। इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी।

इस सूची से अभ्यर्थी अपनी पसंद की शालाओं का चयन करेंगे, जो द्वितीय बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटी के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी इसमें सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वह सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें।

यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो, अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गये स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रमश: स्वत: क्रम आबंटित कर दिया जाएगा। अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित होगा।

अभ्यर्थी अपने चयनित शाला का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं, अंतिम दिवस पोर्टल स्वत: लॉक हो जाएगा।

यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लागिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वत: रेन्डमली स्कूल आबंटित कर दिया जाएगा।

काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आबंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आबंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आबंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा।

आबंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंटआउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है, उसका विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्यालयीन समय एवं दिवस में किया जाएगा।

व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी-संबंधित संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी हैं।

अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। पात्र-अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरकर अपलोड की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे, जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा।

अपात्र अभ्यर्थी अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर दावा आपत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा, जिसमें उल्लेखित होगा कि दस्तावेज सत्यापित कर लिया गया है।Teacher Recruitment

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close