रायपुर।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गए हैं। विभाग से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन जलस्त्रोतों का नमूना पूर्व में दूषित पाया गया है, वे सभी फिर से पेयजल के नमूने की जांच कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अभियान के तौर पर वितरण प्रणाली के अंतिम छोर तक सभी जल नमूनों की जांच की जाए। पंपिंग मेन एवं वितरण प्रणाली में लिकेज पाए जाने पर तत्काल मरम्मत का कार्य किया जाए। नलकूप स्त्रोत, सम्पवेल, उच्चस्तरीय टंकी से पेयजल नमूनों की हाइड्रोजन सल्फाईड(एच-टू-एस) किट के माध्यम से जांच की जाए।
जलस्त्रोतों का नमूना यदि दूषित पाया जाए तो उसमें ब्लीचिंग पावडर का घोल या लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराईट डालकर उसे जीवाणु रहित किया जाए। सात दिन बाद फिर से परीक्षण किया जाए । यदि नमूना दूषित पाया जाता है तो जल नमूना विस्तृत जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाए एवं ब्लीचिंग पावडर का घोल उच्च स्तरीय टंकी में डालने के पश्चात जलप्रदाय किया जाए।