Assembly Election/जशपुरनगर/जिला शिक्षा अधिकारी ने विधान सभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण में बगीचा विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला पटकोना के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री संतुलाल भगत द्वारा अत्यधिक मद्यपान का सेवन कर उपस्थित होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 18 अक्टूबर 2023 को विधान सभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा में आयोजित किया गया था।
प्रशिक्षण में शासकीय प्राथमिक शाला पटकोना के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री संतुलाल भगत द्वारा अत्यधिक मद्यपान का सेवन कर उपस्थित होना, मद्यपान के नशे में बोल व चल नहीं पाने के कारण डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया।
Assembly Election/डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट अनुसार श्री संतुलाल भगत, सहायक शिक्षक (एल.बी.) द्वारा मद्यपान का सेवन किया जाना प्रमाणित पाया गया है।
डीईओ ने बताया कि सहायक शिक्षक (एल.बी.) संतुलाल भगत का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव श्री संतुलाल भगत, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला पटकोना, विकासखण्ड बगीचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।