रायपुर। वित्त विभाग ने सभी कोषालय,उप कोषालयों को रविवार 31मार्च को भी खोलने के निर्देश जारी किया है। इस दौरान 28 मार्च तक जमा चैक के भुगतान होंगे। इससे पहले आरबीआई ने ई-कोष पोर्टल में रवावार को कार्यदिवस दर्ज किया है।
राज्य शासन ने निर्देश जारी किया था कि 22 मार्च को संध्या 5.00 बजे समस्त आहरण अधिकारी, अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करे। उपयोग किए गए/निरंक चेक का स्पष्ट विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे।
26 मार्च से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, स्थानीय जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यत: उपलब्ध कराई जाए।
26 मार्च से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा।