बिलासपुर। बीते शुक्रवार हाई कोर्ट ने सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा को पंजीयन रद्द करने वाले मामले में बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट में सुन्नी जमात की ओर से अधिवक्ता अरहम सिद्दीकी और अधिवक्ता नसरीन खान ने पैरवी की। सुन्नी मुस्लिम जमात ने रेजिस्ट्रार फ़र्म्ज़ एंड सोसायटी में अपना पंजीयन कराया था, पर रेजिस्ट्रार ने एक अन्य सोसायटी की मनगढ़ंत और फ़र्ज़ी शिकायत पर बिना कुछ सोचे समझे और जाँच के सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा को पैंतालीस दिन के अंदर- अंदर अपना नाम बदलने का आदेश दिया था.
यह भी कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उनका पंजीयन ही रद्द कर दिया जाएगा।सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा ने रेजिस्ट्रार के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ अगली सुनवायी तक कोई भी फ़ैसला लेने पर रोक लगा दी है।