13 अक्टूबर को अंबुजा विद्यापीठ स्कूल रवान में पढ़ रहे दसवीं कक्षा के एक छात्र को अंग्रेजी शिक्षक कमलेश मिश्रा द्वारा ऐसा थप्पड़ मारा गया था। जिससे कान का पर्दा फटा और हियरिंग लॉस 80 प्रतिशत तक व उपरोक्त घटना को प्राचार्य एसके पांडे द्वारा बच्चे के माता-पिता को नहीं बताने व एस के पांडे की मनमानियां सुर्खियों पर आम नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों के पास आए दिन शिकायतें प्राप्त होती थी।
अंबुजा स्कूल के प्रबंधन द्वारा अभिभावक को आश्वासन दिया गया था कि 7 दिनों के भीतर शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
स्कूल प्रबंधन और अंबुजा प्रबंधन का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखकर बच्चे के अभिभावक में सिटी कोतवाली में जे जे एक्ट 2015 की धारा 75 और आईपीसी 323 के तहत प्रिंसिपल एस के पांडे और शिक्षक कमलेश मिश्रा पर मुकदमा कर दिया इसके बाद अभिभावक न्यायालय से अपने बच्चे के साथ के इंतजार में थे वहीं दूसरी तरफ आरोपी शिक्षक कमलेश मिश्रा शहर से फरार था।
आरोपी शिक्षक कमलेश मिश्रा सिटी कोतवाली पुलिस ने सशक्त के बाद बिलासपुर 6 नवंबर की शाम गिरफ्तार किया और सोमवार को अदालत में पेश किया जहां उसकी जमानत याचिका पर केस की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक कमलेश मिश्रा को जेल भेज दिया गया।