शिक्षा विभाग ने ऐसा कौन सा आदेश निकाला कि चुनाव आयोग को निर्देश ज़ारी करना पड़ा…?

Shri Mi
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CG Transfer: रायपुर।स्कूल शिक्षा विभाग अपनी मर्जी की चलने के लिए विख्यात है। इसी कड़ी में टुकड़े टुकड़े में हो रहे तबादले की वजह एक बड़ी गलती कर बैठा है। जिसकी वजह से निर्वाचन आयोग सख्त होकर कड़े निर्देश जारी किया है मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डा.आलोक शुक्ला को पत्र लिखकर राज्य में होने वाले विधानसभा 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा याद दिलाते हुए कड़े निर्देश दिए है।

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राज्य चुनाव आयोग से जारी आदेश में बताया है की 9 अक्टूबर से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के वजह से किसी भी अधिकारी / कर्मचारी कोनियुक्ति / स्थानांतरण / पदस्थापना / भारमुक्ति / पदग्रहण / पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश देते हुए हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदर्श अचार संहिता के निर्देशों का उल्लंघन कर विभाग के द्वारा नियुक्ति / स्थानांतरण / पदस्थापना / भारमुक्ति / पदग्रहण पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

इसलिए जारी आदेश तत्काल यथास्थिति में बनाया रखा जायें एवं किसी भी अधिकारी का बिना भारत निर्वाचन आयोग के अनुमति के नियुक्ति / स्थानांतरण / पदस्थापना / भारमुक्ति / पदग्रहण / पदोन्नति नहीं की जाये। कृपया सभी संबंधितों को अवगत कराये तथा पालन प्रतिवेदन की सूचना भी देवे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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