व्याख्याता के निलंबन का अधिकार कलेक्टर को नहीं, हाईकोर्ट ने निरस्त किया आदेश

Shri Mi
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बिलासपुर।हाईकोर्ट ने एक व्याख्याता के उस निलंबन आदेश को रद्द कर दिया, जिसे कलेक्टर ने जारी किया था।वाड्रफनगर, बलरामपुर के बसंतपुर में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के व्याख्याता राजेंद्र देवांगन को कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर निलंबित किया था। अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, दीक्षा गौरहा और वकार नैयर के माध्यम से व्याख्याता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि सन् 2019 में जारी शासन के आदेश के अनुसार व्याख्याता द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी होते हैं।

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इनके निलंबन का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। याचिकाकर्ता के नियोक्ता आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग हैं। उनको ही कार्रवाई का अधिकार है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने याचिका पर सुनवाई के बाद निलंबन का आदेश निरस्त कर दिया।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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