रितेश ऊर्फ मैडी को तड़ीपार का आदेश..24 घंटे में छोड़ना होगा बिलासपुर..जिला दण्डाधिकारी का ने जारी किया फरमान..6 जिलों की रहेगी नज़र

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—जिला दण्डाधिकारी ने रितेश निखारे उर्फ मैडी को जिला बदर का आदेश जारी किया गै। जिला दण्डाधिकारी ने 24 घंटे के अन्दर जरहाभाठा निवासी रितेश निखाए ऊर्फ मैडी को बिलासपुर राजस्व और सीमावर्ती जिले से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। आदेश में उल्लेख किए गए 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं किए जाने का भी निर्देश दिया गया है।
 
                           रितेश निखारे के खिलाफ जिला दण्डाधिकारी डॉ.सारांश मित्तर ने जिला बदल का आदेश जारी किया है। आदेश  के अनुसार रितेश निखारे आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान बिना वैधानिक अनुमति बिलासपुर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
 
                                 जानकारी देते चलें कि पुलिस कप्तान पारूल माथुर ने जरहाभाठा निवासी रितेश निखारे उर्फ मैडी के  खिलाफ विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क)(ख) और 5(क)(ख) के तहत जिला बदर का प्रस्ताव पेश किया ।
 
          पुलिस अधीक्षक के अनुसार रितेश निखारे आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहा है। जिला बदर की कार्रवाई से आरोपी के अपराधों पर अंकुश लगाना कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है। अब तक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बावजूद रितेश की आदतों में कोई सुधार नहीं पाया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, आमजन के साथ  राज्य की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जनहित में रितेश ऊर्फ  मैडी का जिला बदर किया जाना जरूरी है। 
 
             आदेश के अनुसार जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, बलौदा बाजार और रायपुर सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर रहना होगा। 
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