चलती बाइक पर कपल का रोमांस VIDEO VIRAL,युवती को गोद में बैठाकर चलाई बाइक

Shri Mi
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VIDEO VIRAL: जयपुर की सड़कों पर चलती बाइक पर एक कपल का वीडियो सामने आया। गोद में युवती को बैठा गले लगाकर प्रेमी बाइक चलाता रहा है। इसे राह चलते लोगों ने मोबाइल में शूट कर लिया। वीडियो सामने आने पर अब पुलिस ने इस कपल की छानबीन शुरू कर दी है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है।

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युवक-युवती का यह वीडियो जवाहर सर्किल इलाके का है। होली त्योहार पर दोनों बुलेट बाइक पर फिल्मी स्टाइल में बैठे दिख रहे हैं। युवक बुलेट बाइक चला रहा है। साथ मौजूद युवती बाइक की टंकी पर पीछे की तरफ मुंह कर बैठी हुई है। युवती ने युवक को गले लगा रखा है। इस दौरान दोनों मुस्कुराते रहे। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज नहीं किया है।

ट्रैफिक रूल्स के अनुसार- लड़की को हेलमेट पहनकर बाइक पर लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए दोनों लड़का-लड़की ने हेलमेट नहीं पहना।

आईपीसी की धारा 279 … सजा का प्रावधान

सड़क पर ऐसा कृत्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी वाहन एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाएगा या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो। ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा।

दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए जेली हो सकती। जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जो एक हजार रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।

आईपीसी की धारा 294 … सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है। वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो आईपीसी की धारा 294 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी को सार्वजनिक पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। हालांकि कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।

ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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