EPFO।EPFO ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया है. इससे पहले इसकी समय सीमा 3 मई को तय की गई थी. इस कदम से सभी योग्य सब्सक्राइबर आवेदन करने में सक्षम होंगे.
वहीं इसकी समससीमा बढ़ाने के लिए EPFO को को लगातार कहा जा रहा था. अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन हायर पेंशन के लिए प्राप्त हो चुके हैं. EPFO की ओर से कहा गया है कि पेंशनर्स/मेंबर्स को सुविधा प्रदान करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके.
EPFO ने कहा कि कर्मचारियों, एम्पलॉयर और उनके एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है.मीडिया रिपोर्ट मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में डेडलाइन बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण न केवल क्लेम के लिए आवेदन करने वालों को ऑनलाइन फाइलिंग विकल्प का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बल्कि हायर पेंशन अमाउंट को क्लेम करने के लिए दी की जाने वाली जानकारी के बारे में स्पष्टता की भी कमी है.”
यदि कोई हायर पेंशन का विकल्प चुनता है तो भविष्य निधि से पेंशन फंड में फंड के रीलोकेशन के लिए मैकेनिज्म और कैलकुलेशन के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. इसके अलावा, एम्पलॉयर को व्यावहारिक मामलों पर भी गाइडेंस की आवश्यकता है.”
ईपीएफओ ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में एम्पलॉयर और ग्राहकों को ईपीएस के तहत हायर पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने में मदद करने के लिए यह नई प्रक्रिया शुरू की थी. शुरुआत में इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा 3 मार्च, 2023 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दिया गया था.