नई दिल्ली। सरकार ने 22 जनवरी से सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है।
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घरेलू उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
15 प्रतिशत की नई शुल्क दर में 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक (एआईडीसी) के तहत अतिरिक्त 5 प्रतिशत शामिल है।
हालांकि, यह वृद्धि सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) छूट पर लागू नहीं होती है।
सरकार ने कीमती धातुओं वाले खर्च किए गए उत्प्रेरकों के लिए आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है। नई शुल्क दर 14.35 प्रतिशत है, जिसमें 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क और उद्योग शुल्क ड्रॉबैक के तहत अतिरिक्त 4.35 प्रतिशत शामिल है।