Samvida Karmchari/मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने आज विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
साथ ही विभागों से कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर नियमों का पालन किए जाना सुनिश्चित किया जाए।
आज जारी निर्देशों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।Samvida Karmchari
दिशा निर्देश में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।Samvida Karmchari
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