वसुन्धरा जमीन मामले में होगी सुनवाई..शिकायत के बाद नामांतरण पर रोक..एसीबी ने किया दलाल को तलब..तहसीलदार ने कहा..होगी जनसुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—पाराघाट स्थित वसुन्धरा स्टील एण्ड पावर लिमि़टेड के जमीन अधिग्रहण और बिक्री मामले में जल्द ही सुनवाई होगी। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने किसानों से मिली शिकायत के बाद जमीन नामांतरण पर रोक लगा दिया है। तहसीलदार ने बताया कि आवेदनो को एकत्रित किया जा रहा है। इसके बाद मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। उचित पाए जाने पर प्रवाभी तीनों गांव के किसानों के बीच जनसुनवाई के बाद समस्या का निराकरण किया जाएगा। खबर लिखे जाने तक सूत्रों से जानकारी मिली है कि एसीबी ने वसुन्धरा स्टील पावर प्लान्ट की जमीन विक्री में शामिल दलाल को तलब किया है। बताते चलें कि दलाल इस समय सरकारी कर्मचारी है।
                पाराघाट,भनेशर और  बेलटुकरी के किसानों के लगातार विरोध, प्रदर्शन और शिकायत के बाद मस्तूरी तहसीलदार ने जमीन नांमांतरण पर रोक लगा दिया है। जानकारी देते चलें कि वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक सुशील कुमार जालान ने सालो पहले पावर प्लांट डालने के  लिए साल 2010 में पाराघाट भनेशर ,बेलटुकरी के किसानों से जमीन अधिग्रहण किया जनसुनवाई में जालान ने वादा किया कि राज्य के ओद्योगिक नीति के तहत ही किसानों को लाभ दिया जाएगा। जालान ने जनसुनवाई में नौकरी का लालच भी दिया। भोलेभाले किसानों को औने पौने दाम पर जमीन खरीद लिया। 
              बाद में कम्पनी मालिक जालान ने किसानों से औने पौने दाम में खरीदी गयी जमीन को लाखों रूपयों एकड़ भाव में राशि पावर प्लान्ट को बिना किसानों की जानकारी में लाए बेच दिया। जानकारी के बाद सभी किसानों ने विरोध किया। साथ ही जमीन लौटाने और अन्तर राशि दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। जगह जगह शिकायत कर नामांतरण पर रोक लगाने के अलावा जालान पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की।
                  जानकारी के अनुसार किसानों के उग्र प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के मद्देनजर मस्तूरी तहसीलदार ने जमीन नामांतरण पर रोक लगा दिया है।
शिकायतों की होगी कोर्ट में सुनवाई
                             मामले में मस्तूरी तहसीलदार अतुल वैष्णव ने बताया कि आवेदनों से विषय की लगातार जानकारी मिली है। शासन के निर्देशानुसार  जमीन की खरीदी हुई है। मालिक ने जमीन की बिक्री दुसरी कम्पनी को किया है।जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। बहरहाल नामांतरण पर रोक लगा दिया गया है। सभी आवेदनों पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद तीनों गांव के प्रभावित किसानों के बीच जनसुनवाई भी होगी। इसके बाद जो उचित होगा सार्थक कदम उठाया जाएगा। 
 एसीबी ने किया दलाल को तलब
                 सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वसुन्धरा प्लान्ट के लिए किसानों से अधिग्रहित जमीन को राशि पॉवर प्लान्ट को बेचने में एक दलाल की भूमिका अहम रही। दलाली में उसने जमकर नोट कमाया।  जानकारी के अनुसार दलाल ने दोनो तरफ से तीन तिकड़म कर जमीन की दलाली में जमकर बनाया है। बहरहाल एसीबी ने दलाल को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताते चलें कि तथाकथित दलाल इस समय एक विभाग में सरकारी कर्मचारी है।
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